दहेज हत्याकांड में प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश, जासं, मऊ न्यूज़

दहेज हत्याकांड में प्राथमिकी दर्ज
जासं,मऊ, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फारूक इनाम सिद्दीकी ने शुक्रवार को घोसी कोतवाली थाना क्षेत्र के अकोल्ही कुर्मीपुरा में मृतक के पति, सास-ससुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है। दहेज की मांग को लेकर विवाहिता जांच का आदेश दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी की प्रति न्यायालय को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। घोसी कोतवाली के मिसरौली रामनिधि निवासी रामू भगवान ने 156 (3) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया था।
प्रार्थी के अनुसार पुत्री मीरा का विवाह थाना क्षेत्र के अकोल्ही कुर्मी टोला निवासी गोविंद के साथ 8 मार्च 2014 को आवश्यकतानुसार अधिक से अधिक दान एवं उपहार देकर किया गया था। शादी के बाद बेटी का पति गोविंद, ससुर मंगरू और सास सुगिया उसे प्रताड़ित और पीटने लगे। आवेदक ने ससुराल वालों को समझाया लेकिन वे मारपीट करते रहे। बेटी ने घटना से दो दिन पहले आवेदक को अपनी हत्या की सूचना दी थी।
दहेज़ एक अपराध है, इसके प्रति जागरूक होना हम सब के लिए आवश्यक है ।